मतदाता दे सकेंगे वैकल्पिक दस्तावेज, 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

अब मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं पंच, सरपंच के आम चुनाव माह सितंबर अक्टूबर 2020 के लिए मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मतदाता मतदान करने के निमित्त आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड , सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए हुए सरकारी पहचान पत्र या केंद्र या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यह सभी फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी होने चाहिए। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए।

फोटो युक्त कोई भी दस्तावेज बता सकेंगे
इसके साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से कार्यक्रम ई डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक मतदाता को मतदान करने के निमित्त दिखानी होगी।



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Voters will be able to submit optional documents, one of 12 other optional photo documents has to be submitted.


source https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/nagaur/news/voters-will-be-able-to-submit-optional-documents-one-of-12-other-optional-photo-documents-has-to-be-submitted-127766381.html

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