राज्य सरकार बताए, पुलिस थानों में सालों से जब्त वाहनों का अंबार क्यों है: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में सालों से पड़े जब्त वाहनों के अंबार पर सीएस, एसीएस होम, डीजीपी, प्रमुख वन सचिव व परिवहन आयुक्त से पूछा है कि इन वाहनों के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी की पीआईएल पर दिया।

अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में अरबों रुपए के वाहन कई सालों से जब्त पड़े हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इन जब्त किए गए वाहनों का तय समय में निस्तारण का निर्देश दे रखा है। आदेश का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन फिर भी पुलिस थानों में पड़े इन वाहनों का निस्तारण नहीं हो रहा।

पीआईएल में कहा कि पुलिस थानों में कई सालों से पड़े होने के कारण ये वाहन अब कबाड़ में बदल गए हैं। ये वाहन राष्ट्र की संपत्ति हैं जो खुले में खड़ा रहने से वह ना केवल रोड पर चलने के लायक रहते हैं बल्कि उनमें चोरी होने की भी पूर्ण संभावना लगातार बनी रहती है।

इसके अलावा ऐसे वाहनों से एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। पीआईएल में आग्रह किया गया कि राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में इन वाहनों का तय समय पर निस्तारण करने की व्यवस्था करवाई जाए।



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State government should tell why police stations have a number of vehicles seized for years: High Court


source https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/state-government-should-tell-why-police-stations-have-a-number-of-vehicles-seized-for-years-high-court-127766395.html

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